Post Office PPF Yojana: आज के समय में अगर कोई निवेश करने के बारे में सोचता है तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि उसे निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले और उसका पैसा सुरक्षित हो। आज हम आपको एक ऐसे ही सुरक्षित निवेश विकल्प के बारे में बताने वाले है। हम बात कर रहे है पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओ के बारे में।
Post Office PPF Yojana
पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए कई सेविंग स्कीम्स चलती है, उन्ही में से एक है पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम (Post Office PPF Calculator)। इस योजना में देश के कई लोगो ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। लम्बे समय अवधि के लिए पैसा निवेश करने वालो के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। फ़िलहाल इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में सालाना 7.1 फीसदी के हिसाब से कंपाउंडिंग ब्याज दर दी जा रही है।
500 रूपए से खुलवाए खाता
पोस्ट ऑफिस की PPF योजना में आप कम से कम 500 रूपए से खाता खुलवाकर निवेश शुरू कर सकते है। और अधिकतम निवेश की बात करे तो आप 1.5 लाख तक सालाना जमा कर सकते हैं। वहीं EEE कैटेगरी की इस स्कीम में तीन तरह से ब्याज भी बचाया जा सकता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है उसके पहले आप पीपीएफ खाते से पैसा नही निकाल सकते है। 15 साल के बाद आप इसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की इस सचमे में आपको लोन की सुविधा भी दी जाएगी। जिसकी शर्त यह है कि जितने पैसे जमा करते है उस राशि का 25 प्रतिशत तक लोन मिलता है। और यह लोन आपको खाते के 1 साल पूरा होने के बाद मिलेगा।
ऐसे मिलेंगे मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रूपए
अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ योजना में निवेश कर 1 करोड़ रूपए कमाना चाहते है तो आपको हम बता रहे है इस तरह से निवेश करना होगा। जैसे की आपको बताया अगर आप हर दिन 200 रूपए का निवेश करते है तो महीने के 6000 रूपए जमा करने होंगे। ऐसे में अगर आप 15 साल तक हर महीने 6000 रूपए का निवेश (Post Office PPF Calculator) करते है तो कुल निवेश 10,80,000 रुपये का होगा।
Post Office PPF Calculator
कैलकुलेशन के हिसाब से इस जमा राशि पर आपको 7.1 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल 19,52,740 रुपये मिलेंगे। जिसमे के केवल ब्याज के रूप में 8,72,740 रुपये मिल जाएंगे।
टैक्स छूट का मिलेगा लाभ
पोस्ट ऑफिस की तरफ से शुरू की गयी यह पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना (Post Office PPF Calculator) EEE कैटेगरी में आती है। EEE कैटेगरी का मतलब होता है कि निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसकी मदद से आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। यानी इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है।
नमस्ते मेरा नाम शुभम यादव है। मुझे कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव है। पिछले एक साल से इस वेबसाइट पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं सरकारी योजना से सम्बंधित जानकारी आसान भाषा में समझाता हूँ। लोगो को सही जानकारी पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है।