परन्तु यहि के…वीयट्वे३ सरकार का या समाधान हो जाता है कि ऐसा ५क्विऱह__ ऐतेक्त-त्रव्यक्ति . _ हैं ५ . निवासी
और विवाह क्या पक्षकार' को लागू स्वीय विधि के अधीन ' अनुज्ञेय… है और एसा क्या क लिए अन्य आधार ' तो वह ,
व्यक्ति के "इप्त- नियम के म्रत्नर्तन- से छूट है सकेगी । " _ . . ८ __
३ है शिथिल' ' ' ' . ' - जहा' ' केन्हींयब्लरे गृ की है: कि ऐसा कस्तां अश्या औरों समीचीन है, वहाँ _
5. के _- काने की सावित्री . जहा के वीय सरकार की यह. राय म वर्ग व्यक्तियों -
वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखक्ख करके, भूत नियमों के किसी उपबध को किसी . या 'प्रवर्ग' के वाक्तियों की
' बाबा: अदिश' द्वारा शिथिल कर… सकेगी । _ . 2 '_ ८ . _ ' .- . -
नं च नियमों-
आयु… ' में ' च्वंट औच्चों क्या' … रियायतों पर प्रमाद नहीं डालेगी.,
ज्यावत्ति,: चुन - की कोई बात ऐसे- प्रा/क्षण, " सीमा में व्यय:):' ५ अ य _' - अनुसूचित जातियों । अनुसूचित
जिनकापै कैब्रीयर्तिमि सरकार द्वारा इस सबंध मेट्वेंस्साय-स्सा पर निकाले गए आक्सो' के अनुसाऱम्मुनुसूचित है -~ _
जनजातियों क्या" सैनिकों, अ८य पिछडे क्यों - बीर अन्य विशेष म्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है ( … -
" _ . ३… अनुसूची "
मद का नगान…नंका-नंकि.श्र…-___-_५श्व_कि'श्वहिंम_पां…५_-_स्था_3झश्नध्या……-क्ति-……शांन्धाम्बी…-……र्ग…क्या . पदों की रुसख्या". ' वर्गीकाण वेतनमान क्या सह ज्येष्ठता . सेवा मै जोडे. गए क्यों का
' ' " ५ या योग्यता" ' के फायदा केन्दीय सिविल _
_ आधार पर चयन सेवा फिस्स") नियम. 1972
…. .. ..._……,…_…._ _,__…________________.___ध्याश्या अथवा श्यान पद- _.कै नियम' 30 के अमीन
… " ' " ३" ३ '- अनुज्ञेयश्मिस्था हैया 'नहीं'
… 3 ' 2, 7 3३ - 43 5 क्या श्या. .6"
ज्येष्ठ निजीट्वेसचिव 2'* - . ' साधारण केन्दीय सेवा, ' 750.250. क्या-सह- क्या…नहीं-होता '
जा ' (2002) . " समूह 'खा, राजपत्रित 1200043 "येष्ठताच्चा " ' '
‘ अनुसांचीशेय सचिवीय
. "'कार्यभार के आधार पर पृ
परिवर्त्तन. किया जा सक्ला है । '
-श्लीच्चेश्चि श्ली किए जाने जाते सीधे ३.११र्ती" किए जाने बाले सोवै श्ली किए जाने. वाले" परिवीक्षा . की८ फ्तों की जाते: जा सीधे
व्यक्तियो'" … के लिए" व्यक्तियों के लिए अपेक्षित व्यक्तियो" के लिए विहित अवधि जाये कोई होगी या प्रोन्नति द्वारा या
आयु'न्सीमा _ _ . द्रोक्षिक तीर अन्य अर्हताएं अणु और शेक्षिक अर्हताएं हो । प्रतिनियुक्ति_/ आमेलन' द्वारा
८' - ' ' … ,५ " ' _प्रोत्का" व्यक्तियों की क्या ' _ तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा" भरे
में लागू होंगी' या नहीं जाने" वाले पदों की प्रतिशतता
7 8 श्चि" 9 10 " श्चि. - 1 । ' ३
स्थिख्या नाहीं होता ८ लागू नहीं होता नहीं होता " … … ' नहीं होता प्रोन्नति'
_ " ३मृट्वेंठेम्पास्लोध्वास्फीस्थागुड्डख़ण्डड्स] भारत काराजपत्र.. ३ असा१ज्ञाया
' प्रोन॰म्नति/म्रतिनिंयु.क्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे प्रेणियाझ-"फीनसे प्रोन्नति/ यहि विजातीय है-हेस-श-वासर-राम/ह है भर्ती_ "क्यो" मेशांशांत्मा" किन
प्रतिनियुक्ति/अल्ला किया जाएगा । … ' तो उसकी संरचना परिस्थितियों में _स्पोगं सच'
" . - ' " ' - लोक सेवा ३ हैं ८
परामर्श किया
. _ जाएगा ।
५ (2 "_ . " क्यों… ' ।3 । 4
प्रोन्सी: ऐसा निजी सचिव जिसने 65०0-200-।0500/रु. के वेत्तनमान'मे' उस श्रेणी समूह _ख' विभागीय प्रोन्नति' संध लोक सेवा
से' तीन बर्ष' नियमित सेवा की है । ' समिति:-- _ आयोग से परामर्श
१ड़ेपुपुसे जहाँ ऐने कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी _टार्हक्त/माज्जा सेव] । . सयुक्त' लेखा महानियत्रकट्वें - क्या आवश्यक' नहीं
पूरी कर ली है, फ्लो के लिए विचार किया जा रहा हो वहा'उनसे न्वेष्ठगृ व्यक्तियों ' प्यायक्ष है ।
के संब-ध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई'एप्ती३ 2. भारतीय सिविल लेखा
अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता' सेवा के अधि से अधिक से. या वो वर्ष से, सेवा _कै_ ' पधान ' है नियत्रक"_,
इनमे" से जो भी कम हो, और उन्होंने अपनी ऐसेवनिवगुव्यवित्(यों सहित, _ जिन्होंने लेखाछुक्सित्रक्रब्ब' लेखा की पक्ति' के
ऐसी 'अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर 'जी है ठक्खी उच्चतर श्रेणी में सोव्यर्शते दो अधिकारी - _ ३ '
के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी _का-ली है । ' - सदस्य